ग्राहकों को मिलेगी अब फंसी हुई रकम, DICGC ने 21 बैंकों को दिया ये आदेश

किसी डूबे हुए बैंक में आपका डिपॉजिट फंस हुआ है तो 90 दिन यानी तीन महीने के भीतर 5 लाख रुपए तक की बीमा रकम मिल जाएगी। इसके लिए सरकार, जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) के नियमों में भी संशोधन कर...

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ग्राहकों को मिलेगी अब फंसी हुई रकम, DICGC ने 21 बैंकों को दिया ये आदेश ग्राहकों को मिलेगी अब फंसी हुई रकम, DICGC ने 21 बैंकों को दिया ये आदेश Reviewed by Group Hindi News on September 22, 2021 Rating: 5

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